भारत में लाखों परिवार NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) और राज्य PDS योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड से सस्ता अनाज पाते हैं। लेकिन कई बार तकनीकी गड़बड़ी, आधार KYC या पात्रता की वजह से परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से “Inactive/Deleted” हो जाता है।
👉 अच्छी खबर यह है कि अब आप खुद बंद हुए नाम को Re-Activate (पुनः सक्रिय) करा सकते हैं। नीचे इसका पूरा Step-by-Step गाइड दिया गया है।
1) समस्या समझें: नाम बंद क्यों होता है?
राशन कार्ड में नाम “Inactive/Deactivated/Deleted” इन वजहों से हो सकता है:
- ✅ Aadhaar eKYC अधूरा (बायोमेट्रिक/OTP फेल)।
- ✅ डुप्लिकेट कार्ड का संदेह (एक व्यक्ति दो जगह दर्ज)।
- ✅ पात्रता/आय शर्तें पूरी न होना (NFSA मानदंड बदलना)।
- ✅ माइग्रेशन/शादी/पता बदलना और ट्रांसफर अपडेट न कराना।
- ✅ लंबे समय तक राशन न लेना (FPS पर “No Transaction” Flag लगना)।
- ✅ डेटा एंट्री त्रुटि (गलत DOB, नाम या रिलेशन दर्ज होना)।
👉 सबसे पहला काम है यह जानना कि नाम किस वजह से बंद हुआ, क्योंकि समाधान उसी पर निर्भर करेगा।
2) स्टेटस कैसे चेक करें (3 आसान तरीके)
- राज्य PDS/NFSA पोर्टल पर
- “Ration Card Search/Beneficiary List” सेक्शन खोलें।
- RC नंबर, आधार या मोबाइल डालकर स्थिति देखें।
- AePDS/ePoS रसीद से
- FPS (राशन दुकान) पर डीलर ePoS मशीन में RC/UID डालकर Member Status दिखा सकता है।
- SMS/OTP लॉग से
- कई राज्यों में eKYC या लेन-देन पर SMS मिलता है। उसमें भी “KYC Failed/Pending” दिख सकता है।
👉 अगर “KYC Pending/Failed” दिख रहा है, तो अक्सर FPS पर eKYC करवाने से तुरंत नाम Active हो जाता है।
3) सबसे तेज़ उपाय: FPS (राशन दुकान) पर eKYC करवाएँ
यह तभी काम करेगा जब समस्या सिर्फ KYC/बायोमेट्रिक/OTP से जुड़ी हो।
क्या साथ ले जाएँ?
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड नंबर
- लिंक्ड मोबाइल (OTP के लिए)
- बुजुर्ग/दिव्यांग हों तो Nominee सदस्य
स्टेप्स:
- FPS डीलर ePoS मशीन में RC/UID डालता है।
- Biometric/OTP से eKYC पूरा होता है।
- सिस्टम में “KYC Success” दिखते ही स्टेटस Active हो सकता है (कभी तुरंत, कभी 24–48 घंटे बाद)।
👉 नोट: अगर कारण डुप्लिकेट/ट्रांसफर/इनएलीजिबिलिटी है, तो सिर्फ eKYC से काम नहीं होगा। उस केस में आवेदन करना पड़ेगा।
4) ऑनलाइन री-एक्टिवेशन/पुनर्स्थापन: सामान्य प्रक्रिया
राज्यों के पोर्टल अलग होते हैं, पर सामान्य फ्लो ऐसा है:
- State PDS/NFSA पोर्टल खोलें → “Ration Card Services / Member Restoration / Reactivation” चुनें।
- मोबाइल-OTP से लॉगिन करें (कुछ राज्यों में Family ID/RC नंबर भी मांगा जाता है)।
- कार्ड व परिवार चुनें, फिर उस सदस्य को चुनें जिसका नाम बंद है।
- सेवा चुनें: “Member Restoration / नाम पुनःस्थापन”।
- कारण बताएं (जैसे – KYC failure/Transfer/Migration)।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
- आधार व RC कॉपी
- निवास प्रमाण (नया पता हो तो)
- बैंक पासबुक (अगर DBT राज्य है)
- Self-Declaration (कि यह डुप्लिकेट नहीं है)
- शादी/माइग्रेशन केस में सर्टिफिकेट/नो-ऑब्जेक्शन/सरेन्डर लेटर
- फॉर्म सबमिट करें और Acknowledgement/URN सेव करें।
5) ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो यह करें:
- नज़दीकी राशन कार्ड कार्यालय/खाद्य आपूर्ति विभाग में जाएँ।
- “नाम पुनः सक्रिय/पुनर्स्थापन फॉर्म” लें।
- RC नंबर, आधार व कारण लिखें।
- दस्तावेज़ संलग्न करके जमा करें।
- रसीद मिल जाएगी, जिससे बाद में स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
👉 वेरिफिकेशन के बाद 7–15 दिन में नाम फिर से एक्टिव हो जाएगा।
6) नाम Re-Activate होने में कितना समय लगता है?
- KYC Failure Case: 24–48 घंटे में।
- ऑनलाइन आवेदन: 7–10 दिन।
- ऑफलाइन/डुप्लिकेट केस: 15–20 दिन (वेरिफिकेशन पर निर्भर)।
7) आम समस्याएँ और समाधान
- ❌ समस्या: आवेदन रिजेक्ट हो गया।
✅ समाधान: सही दस्तावेज़ दोबारा अपलोड/जमा करें। - ❌ समस्या: आधार लिंक नहीं हो रहा।
✅ समाधान: पहले UIDAI केंद्र पर आधार मोबाइल/बायोमेट्रिक अपडेट कराएँ। - ❌ समस्या: बहुत समय लग रहा है।
✅ समाधान: पोर्टल पर URN/रसीद से स्थिति ट्रैक करें, फिर कार्यालय जाएँ।
निष्कर्ष
अगर आपके राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम बंद हो गया है तो घबराएँ नहीं। सबसे पहले कारण समझें → फिर FPS पर eKYC या ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें।
👉 सही दस्तावेज़ और आधार लिंकिंग पूरी हो तो नाम दोबारा आसानी से Re-Activate हो जाएगा और आप सरकारी राशन योजना का लाभ जारी रख सकेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या बंद नाम को घर बैठे Re-Activate कर सकते हैं?
👉 हाँ, अगर आपके राज्य का पोर्टल यह सुविधा देता है।
Q2. क्या इसके लिए शुल्क लगता है?
👉 नहीं, यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है।
Q3. कितने समय में नाम एक्टिव होता है?
👉 आमतौर पर 7–15 दिन में।
Q4. बच्चों का नाम भी Re-Activate हो सकता है?
👉 हाँ, बशर्ते उनका आधार कार्ड बना हो।
Q5. अगर नाम स्थायी रूप से हटा दिया गया तो?
👉 ऐसी स्थिति में नया नाम जोड़ने का आवेदन करना होगा।
Q6. क्या मोबाइल से आवेदन किया जा सकता है?
👉 हाँ, आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q7. आवेदन के लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?
👉 आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर और परिवार की जानकारी ज़रूरी है।
Q8. क्या ऑफलाइन आवेदन भी संभव है?
👉 जी हाँ, आप नज़दीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय (Food Supply Office) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Q9. अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
👉 आपको पुनः आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होगा या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
Q10. Re-Activation के बाद क्या राशन तुरंत मिलना शुरू हो जाता है?
👉 हाँ, जैसे ही नाम एक्टिव हो जाता है, अगली सूची से आपको राशन मिलने लगता है।