पेंशन योजना में अपना नाम जोड़ना यानी सही स्कीम चुनना, आवेदन करना, डॉक्यूमेंट जमा करना, और वेरिफिकेशन पूरा करना। यह गाइड आपको अलग-अलग पेंशन योजनाओं—जैसे राज्य की सामाजिक पेंशन, अटल पेंशन योजना (APY), और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)—में नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप बताती है।
इस लेख में क्या मिलेगा
- किन-किन पेंशन योजनाओं में नाम जोड़ा जा सकता है
- जरूरी पात्रता और दस्तावेज
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कैसे करें
- स्टेटस ट्रैकिंग, टाइमलाइन, और आम गलतियाँ
- FAQs
ध्यान दें: हर राज्य/स्कीम की शर्तें और पोर्टल अलग हो सकते हैं। नीचे दी गई जानकारी सामान्य गाइड है—अपने राज्य/बैंक/आधिकारिक वेबसाइट की निर्देशिका जरूर देखें।
पेंशन योजनाओं के प्रकार और किसके लिए हैं
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन (राज्य/केंद्र)
- वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)
- विधवा पेंशन (Widow Pension)
- दिव्यांग पेंशन (Disability Pension)
- अटल पेंशन योजना (APY)
- 18–40 वर्ष आयु वालों के लिए; भविष्य में 1000–5000 रुपये/माह की सुनिश्चित पेंशन, बैंक/पोस्ट ऑफिस से
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
- 18–70 वर्ष; रिटायरमेंट कॉर्पस और ऐन्युटी के माध्यम से पेंशन; टैक्स-बेनेफिट्स
- EPF/EPS (नौकरीपेशा)
- EPFO में नामांकन/नॉमिनी जोड़ना; फैमिली पेंशन से जुड़े दावे अलग प्रकिया से
बेसिक पात्रता (Eligibility)
- भारतीय नागरिक, संबंधित स्कीम की आयु/आय/श्रेणी शर्तें पूरी हों
- सामाजिक पेंशन में अक्सर परिवार की वार्षिक आय लिमिट और स्थानीय रेसिडेंस प्रमाण मांगा जाता है
- APY के लिए 18–40 वर्ष और बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता ज़रूरी
- NPS के लिए 18–70 वर्ष, KYC (Aadhaar/PAN) अनिवार्य
जरूरी दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक/खाता विवरण (IFSC, खाता संख्या)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पता प्रमाण (राशन कार्ड/वोटर ID/बिजली बिल)
- जन्मतिथि/आयु प्रमाण (10वीं प्रमाणपत्र/आधार/जन्म प्रमाणपत्र)
- सामाजिक पेंशन के लिए: आय प्रमाण पत्र, विधवा के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, दिव्यांग के लिए UDID/डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट
- NPS/APY के लिए: PAN (खासकर NPS), सिग्नेचर स्कैन
Step-by-Step: राज्य/केंद्र की सामाजिक पेंशन में नाम कैसे जोड़ें
यह वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग जैसी योजनाओं पर लागू होता है। हर राज्य की वेबसाइट अलग होती है (उदाहरण: UP—sspy-up.gov.in)। प्रक्रिया लगभग ऐसी होती है:
A) ऑनलाइन तरीका
- राज्य की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
- गूगल पर खोजें: “राज्य का नाम + Social Pension Apply Online”
- सुनिश्चित करें URL में gov.in या nic.in हो और SSL (https) हो
- नई रजिस्ट्रेशन/लॉगिन
- मोबाइल OTP से पंजीकरण करें
- प्रोफाइल में बुनियादी विवरण भरें
- स्कीम चुनें
- वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन में से सही विकल्प चुनें
- आवेदन फॉर्म भरें
- नाम, पता, पारिवारिक आय, आधार नंबर, बैंक विवरण
- आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें (PDF/JPEG, निर्दिष्ट साइज में)
- eSign/डिक्लेरेशन और सबमिट
- Aadhaar OTP/eSign से पुष्टि करें (यदि उपलब्ध)
- आवेदन नंबर/रसीद सुरक्षित रखें
- स्टेटस ट्रैकिंग
- “Application Status/Track” में आवेदन नंबर डालकर प्रगति देखें
- सत्यापन तहसील/समाज कल्याण विभाग द्वारा होता है
- स्वीकृति पर भुगतान
- स्वीकृति के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में DBT से क्रेडिट होती है
B) ऑफलाइन तरीका (CSC/सेवा केंद्र/ग्राम पंचायत)
- निकटतम CSC/जनसेवा केंद्र/ब्लॉक ऑफिस पर जाएं
- फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें
- रसीद/अभिलेख संख्या लें; बाद में स्टेटस पूछें
- स्थानीय स्तर पर सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृति
टाइमलाइन: 30–90 दिन (राज्य के अनुसार)
फीस: आवेदन निःशुल्क; CSC/सेवा केंद्र मामूली सेवा शुल्क ले सकते हैं
Step-by-Step: अटल पेंशन योजना (APY) में नाम कैसे जोड़ें
APY बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध है, 18–40 वर्ष वालों के लिए उपयुक्त।
- पात्रता जांचें
- आयु 18–40 वर्ष
- बचत बैंक खाता और आधार-सीडेड मोबाइल
- बैंक/पोस्ट ऑफिस जाएं
- APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म लें
- अपनी पेंशन राशि चुनें (₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000, ₹5000/माह)
- फॉर्म भरें और सबमिट करें
- नाम, DOB, आधार, बैंक डीटेल, नॉमिनी
- ऑटो-डेबिट (NACH) के लिए कंसेंट दें; भुगतान मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक चुनें
- पुष्टि और PRAN
- सफल रजिस्ट्रेशन पर SMS/इमेल से पुष्टि
- आपको APY PRAN/सब्सक्राइबर डिटेल मिलेंगे—सुरक्षित रखें
- योगदान और स्टेटस
- चुनी गई फ्रीक्वेंसी पर बैंक खाते से ऑटो-डेबिट शुरू
- किसी भी बदलाव/होल्ड के लिए अपने बैंक से संपर्क करें
टिप:
- भुगतान मिस होने पर पेनल्टी लग सकती है—खाते में बैलेंस बनाए रखें
- मोबाइल नंबर अपडेट रखें ताकि SMS अलर्ट मिलें
Step-by-Step: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नाम कैसे जोड़ें
NPS रिटायरमेंट-केंद्रित निवेश + पेंशन विकल्प है, 18–70 वर्ष के लिए।
A) ऑनलाइन eNPS रजिस्ट्रेशन
- आधिकारिक CRA पोर्टल पर जाएं (NSDL/KFintech)
- विकल्प: Aadhaar-आधारित या PAN-आधारित KYC
- OTP/eKYC के साथ पहचान सत्यापित करें
- व्यक्तिगत, संपर्क व नॉमिनी विवरण भरें
- स्कीम टियर चुनें
- Tier I (Mandatory, टैक्स-बेनेफिट)
- Tier II (Optional, फ्लेक्सिबल विदड्रॉल)
- फंड मैनेजर और एक्टिव/ऑटो चॉइस चुनें
- शुरुआती योगदान ऑनलाइन करें (नेटबैंकिंग/कार्ड/UPI)
- PRAN जेनरेट होगा; e-PRAN कार्ड डाउनलोड करें, IPIN सेट करें
B) ऑफलाइन PoP (Point of Presence)
- किसी अधिकृत बैंक/PoP शाखा पर जाएं
- फॉर्म भरें, KYC दस्तावेज जमा करें
- PRAN मिलने के बाद ऑनलाइन लॉगिन सक्षम करें
टिप:
- PRAN, पासवर्ड, सिक्योरिटी आंसर सुरक्षित रखें
- नॉमिनी जोड़ना/अपडेट करना न भूलें
- सालाना योगदान लक्ष्य तय करें
आवेदन के बाद क्या करें
- स्टेटस नियमित रूप से ट्रैक करें (वेबसाइट/बैंक/PoP)
- यदि ऑब्जेक्शन/क्वेरी आए तो निर्धारित समय में दस्तावेज जमा करें
- स्वीकृति के बाद बैंक स्टेटमेंट में DBT/ऑटो-डेबिट एंट्री देखें
- किसी बदलाव (पता/मोबाइल/नॉमिनी) को अपडेट करें
आम गलतियाँ जो आवेदन रिजेक्ट करा देती हैं
- गलत/मिसमैच्ड नाम, जन्मतिथि, या बैंक IFSC
- धुंधले/अधूरे दस्तावेज अपलोड करना
- आय प्रमाण/स्थानीय निवास प्रमाण न देना (सामाजिक पेंशन)
- APY/NPS में गलत फ्रीक्वेंसी चुनकर योगदान मिस करना
- PRAN/आवेदन नंबर सुरक्षित न रखना
निष्कर्ष
आप अपने प्रोफाइल के अनुसार सही स्कीम चुनें—सामाजिक पेंशन (कम आय/विशेष श्रेणियाँ), APY (फिक्स्ड पेंशन), या NPS (मार्केट-लिंक्ड रिटायरमेंट)। ऊपर दिए गए स्टेप्स फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्स सही रखें, और स्टेटस नियमित चेक करें।
Pension Yojana Me Naam Kaise Jodein – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. Pension Yojana में नाम जोड़ने का सबसे तेज तरीका क्या है?
A. APY/NPS के लिए बैंक/पोस्ट ऑफिस या eNPS पोर्टल सबसे तेज हैं। सामाजिक पेंशन में ऑनलाइन आवेदन + सही दस्तावेज अपलोड करने से प्रक्रिया तेज होती है।
Q2. सामाजिक पेंशन में आय प्रमाण कैसे दें?
A. तहसील/SDM द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र या राज्य-मान्य दस्तावेज स्वीकार होते हैं। अपने राज्य के निर्देश देखें।
Q3. आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
A. रिजेक्शन कारण देखें, सही दस्तावेज के साथ पुनः आवेदन/अपील करें। कई राज्यों में री-अप्लाई/ग्रिवांस की सुविधा होती है।
Q4. APY में पेंशन राशि कैसे चुनें?
A. आपकी वर्तमान आयु और आप कितनी मासिक पेंशन चाहते हैं—दोनों देखकर योगदान तालिका के अनुसार स्लैब चुनें। बैंक कर्मी मदद कर देंगे।
Q5. NPS में टैक्स बेनेफिट मिलता है?
A. हां, सेक्शन 80CCD(1), 80CCD(1B) आदि के तहत लाभ मिल सकते हैं। अपनी टैक्स स्थिति के अनुसार CA/आधिकारिक गाइड देखें।
Q6. क्या एक साथ APY और NPS ले सकता/सकती हूं?
A. तकनीकी तौर पर संभव है (दोनों अलग स्कीम हैं), पर आपकी आयु, वित्तीय लक्ष्य और नकदी प्रवाह देखकर निर्णय लें।
Q7. फैमिली पेंशन के लिए नाम कैसे जोड़ें?
A. सरकारी/EPFO सर्विस में नॉमिनी/स्पाउस डिटेल UAN पोर्टल/विभागीय फॉर्म से अपडेट होते हैं। मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन क्लेम के लिए अलग फॉर्म/प्रक्रिया होती है—संस्थान से निर्देश लें।
Q8. पेंशन कब से मिलना शुरू होगा?
A. सामाजिक पेंशन में स्वीकृति के बाद अगले साइकिल से DBT होता है। APY/NPS में पेंशन रिटायरमेंट/निर्धारित आयु पर शुरू होती है।