हरियाणा सरकार किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की बिजली पर निर्भरता को कम करना और खेती में सस्ती व पर्यावरण-हितैषी ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
योजना का उद्देश्य
- किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी देना।
- बिजली और डीजल पर खर्च कम करना।
- खेती को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाना।
- सिंचाई के साधनों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना।
कौन ले सकता है लाभ? (पात्रता)
- हरियाणा का स्थायी निवासी किसान।
- किसान के पास अपनी जमीन हो या किराए पर खेती करता हो।
- पहले से सरकार से सोलर पंप सब्सिडी न ली हो।
- आधार कार्ड से परिवार पहचान पत्र (PPP) लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- जमीन से जुड़ा कागज (खसरा/खतौनी)
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
- किसानों को सोलर पंप पर 40% से 60% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- सब्सिडी की राशि पंप की क्षमता (HP) पर निर्भर करेगी।
- उदाहरण:
- 3 HP पंप पर लगभग 40% सब्सिडी
- 5 HP पंप पर लगभग 50% सब्सिडी
- 7.5 HP पंप पर लगभग 60% सब्सिडी
आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)
- सबसे पहले HAREDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- Solar Pump Subsidy वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) से डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी।
- आवेदन सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
- चयनित किसानों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी होगी।
- चयनित किसान निर्धारित समय में सोलर पंप खरीदकर इंस्टॉल करा सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर
- HAREDA Toll-Free: 1800-180-2087
- Website: hareda.gov.in
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार की सोलर पंप सब्सिडी योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे किसान अपने खेतों की सिंचाई सौर ऊर्जा से कर सकेंगे और डीज़ल-बिजली खर्च से राहत मिलेगी। योग्य किसान जल्द से जल्द आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
Q1. इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?
👉 हरियाणा के सभी योग्य किसानों को, जिनके पास जमीन है।
Q2. सोलर पंप की क्षमता कितनी होगी?
👉 योजना के तहत 3 HP से 7.5 HP तक के पंप उपलब्ध हैं।
Q3. सब्सिडी कितनी दी जाएगी?
👉 40% से 60% तक, पंप की क्षमता के अनुसार।
Q4. आवेदन कहां से करें?
👉 HAREDA की आधिकारिक वेबसाइट से।
Q5. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत है?
👉 आधार, PPP, बैंक पासबुक, जमीन का कागज, फोटो।
Q6. क्या ऑनलाइन आवेदन करना ज़रूरी है?
👉 हां, केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा।
Q7. चयन कैसे होगा?
👉 पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन होगा।
Q8. क्या किरायेदार किसान भी आवेदन कर सकता है?
👉 हां, अगर उसके पास खेती का वैध दस्तावेज है।
Q9. क्या यह योजना हर साल चलती है?
👉 हां, HAREDA हर साल आवेदन मंगाती है।
Q10. हेल्पलाइन नंबर क्या है?
👉 1800-180-2087