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हरियाणा परिवार पहचान पत्र से पेंशन जुड़वाने की नई प्रक्रिया 2025

हरियाणा परिवार पहचान पत्र से पेंशन जुड़वाने की नई प्रक्रिया 2025

Saini TarunAugust 18, 2025August 18, 2025

हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देने के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP – Parivar Pehchan Patra) को अनिवार्य कर दिया है। अब पेंशन योजना का लाभ भी सीधे परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नाम जुड़वाने के लिए अब अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है।

सरकार का उद्देश्य है – “कोई भी पात्र परिवार छूटे नहीं और अपात्र परिवार योजना का लाभ न पाए।”

परिवार पहचान पत्र क्या है?

परिवार पहचान पत्र (PPP) एक 8 अंकों का यूनिक नंबर होता है जिसे हरियाणा सरकार ने परिवार आधारित डेटाबेस बनाने के लिए शुरू किया।

  • इसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी होती है।
  • आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय और संपत्ति का पूरा विवरण इस पहचान पत्र में दर्ज किया जाता है।
  • इसी आधार पर सरकार यह तय करती है कि कौन-सा परिवार किस योजना का लाभ पाने के योग्य है।

पेंशन योजना से परिवार पहचान पत्र को जोड़ने की ज़रूरत क्यों?

पहले पेंशन योजना का आवेदन अलग से करना पड़ता था। कई बार अपात्र लोग भी पेंशन ले रहे थे और असली पात्र छूट जाते थे।
परिवार पहचान पत्र से जोड़ने पर:

  1. पारदर्शिता बढ़ेगी – अपात्र लोग बाहर हो जाएंगे।
  2. स्वचालित प्रक्रिया – पात्रता मिलने पर नाम अपने-आप पेंशन लिस्ट में जुड़ जाएगा।
  3. समय की बचत – अलग से आवेदन या दौड़भाग की ज़रूरत नहीं।
  4. डिजिटल सिस्टम – सभी डाटा एक ही जगह उपलब्ध रहेगा।

नई प्रक्रिया 2025: परिवार पहचान पत्र से पेंशन कैसे जुड़वाएं?

हरियाणा सरकार ने 2025 में पेंशन जोड़ने की नई प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और ऑटोमैटिक बना दिया है। अब पात्र नागरिकों को अलग से पेंशन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. परिवार पहचान पत्र अपडेट करें
    • सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका PPP पूरी तरह अपडेट है।
    • इसमें आपकी उम्र, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता (यदि है), आधार और बैंक खाता विवरण सही-सही होना चाहिए।
  2. आय और संपत्ति का सत्यापन
    • सरकार आपकी वार्षिक आय और संपत्ति का ऑटोमैटिक सत्यापन करती है।
    • यदि आपकी आय निर्धारित सीमा से कम है, तो सिस्टम आपको पात्र मान लेता है।
  3. ऑटोमैटिक लिस्टिंग
    • जैसे ही आपका डेटा पात्रता को पूरा करता है, आपका नाम पेंशन सूची में अपने-आप जुड़ जाता है।
    • आपको अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं।
  4. SMS/Portal पर सूचना
    • जब आपका नाम पेंशन लिस्ट में जुड़ जाएगा, तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS मिलेगा।
    • आप PPP पोर्टल पर लॉगिन करके भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
  5. पेंशन का भुगतान
    • सरकार सीधे आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए राशि भेजेगी।

किन पेंशनों में PPP जरूरी है?

हरियाणा सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अब PPP से जुड़ चुकी हैं। इनमें शामिल हैं:

  • वृद्धावस्था पेंशन
  • विधवा पेंशन
  • दिव्यांग पेंशन
  • लाडली पेंशन
  • निराश्रित महिला पेंशन
  • अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आवश्यक दस्तावेज़

परिवार पहचान पत्र से पेंशन जोड़ने के लिए आपके पास ये दस्तावेज़ होना जरूरी है:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र नंबर (PPP ID)
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाणपत्र (यदि ज़रूरी हो)
  • विकलांगता प्रमाणपत्र (दिव्यांग पेंशन के लिए)

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

हर पेंशन योजना के लिए सरकार ने अलग-अलग पात्रता तय की है। जैसे:

वृद्धावस्था पेंशन

  • महिला: 60 वर्ष या उससे अधिक
  • पुरुष: 60 वर्ष या उससे अधिक
  • पारिवारिक आय: ₹2 लाख से कम

विधवा पेंशन

  • महिला विधवा होनी चाहिए
  • पारिवारिक आय: ₹3 लाख से कम

दिव्यांग पेंशन

  • कम से कम 60% दिव्यांगता
  • पारिवारिक आय: ₹3 लाख से कम

ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें?

  1. https://meraparivar.haryana.gov.in पोर्टल पर जाएं।
  2. अपना PPP ID डालें।
  3. पेंशन सेक्शन में जाकर देखें कि आपका नाम जुड़ा है या नहीं।
  4. यदि नाम जुड़ा है तो आपको स्टेटस “Approved” दिखाई देगा।

इस प्रक्रिया से जनता को क्या फायदा होगा?

  • लंबी आवेदन प्रक्रिया से मुक्ति
  • किसी अफसर या बिचौलिए पर निर्भर नहीं रहना
  • तुरंत SMS/Portal पर जानकारी मिलना
  • सरकारी योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार की यह नई पहल “परिवार पहचान पत्र से पेंशन जोड़ना” वास्तव में पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में बड़ा कदम है। अब पेंशन पाने के लिए अलग से आवेदन करने की झंझट नहीं रहेगी। यदि आपके PPP में सही जानकारी दर्ज है तो पात्रता मिलने पर आपका नाम अपने-आप जुड़ जाएगा और पेंशन सीधा आपके बैंक खाते में आएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या पेंशन के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा?
नहीं, अब आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। PPP से डेटा अपने-आप लिंक हो जाएगा।

Q2. यदि PPP अपडेट नहीं है तो क्या पेंशन मिलेगी?
नहीं, पहले आपको PPP अपडेट कराना होगा।

Q3. PPP कैसे अपडेट करें?
निकटतम CSC केंद्र, PPP काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर।

Q4. पेंशन की राशि कितनी है?
2025 में पेंशन ₹3,000 प्रति माह कर दी गई है।

Q5. पेंशन किस बैंक खाते में आएगी?
आपके PPP में दर्ज बैंक खाते में।

Q6. क्या अपात्र लोग भी पेंशन ले सकते हैं?
नहीं, सिस्टम ऑटोमैटिक अपात्र लोगों को बाहर कर देगा।

Q7. पेंशन स्वीकृत होने की सूचना कैसे मिलेगी?
SMS और PPP पोर्टल के ज़रिए।

Q8. यदि मोबाइल नंबर गलत है तो क्या करना होगा?
PPP में मोबाइल नंबर अपडेट कराएं।

Q9. दिव्यांग पेंशन के लिए क्या अतिरिक्त दस्तावेज़ चाहिए?
हाँ, विकलांगता प्रमाणपत्र जरूरी है।

Q10. क्या यह सुविधा सभी जिलों में लागू है?
हाँ, हरियाणा राज्य के सभी जिलों में लागू है।

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